भोंपूराम खबरी। उत्तराखंड पुलिस विभाग में नियुक्त हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल समतुल्य पदधारकों (अभिसूचना, सी.बी.सी.आई.डी., एस.टी.एफ. एवं सतर्कता अधिष्ठान को छोड़कर) एवं समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के वर्दी वस्तुओं के स्थान पर प्रतिवर्ष वर्दी भत्ता प्रदान किया जायेगा। इस संबंध में अपर सचिव अतर सिंह ने आदेश जारी किया है। अपर सचिव अतर सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार उत्तराखण्ड पुलिस बल के हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल एवं समतुल्य पदधारकों (अभिसूचना, सी.बी.सी.आई.डी. एस.टी.एफ. एवं सतर्कता अधिष्ठान को छोड़कर) एवं समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को शासनादेश द्वारा प्रदत्त वर्दी भत्ते की दर के अनुसार तत्काल प्रभाव से पुनरीक्षित करने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।