भोंपूराम खबरी,रूद्रपुर। बच्चा चोरी मामले में दो महिलाओं सहित तीन अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष का कारावास तथा ₹5000 जुर्माने से दंडित किया गया दिनांक 21/09 2017 को थाना ट्रांजिट कैंप में इस मामले के वादी चरन् सिंह ने एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की थाना ट्रांसिट कैम्प मे दी कि उसका बेटा दिनांक 20/09/ 2017 को समय प्रातः 11:00 बजे खाना खाकर रोज की तरह अपने घर से बाहर खेलने के लिए गया थाा जो अभी तक वापस नहीं आया है उसने अपने बच्चे को काफी इधर-उधर ढूंढा किंतु वह नहीं मिला वादी की इस सूचना पर थाना ट्रांजिट कैंप में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा मामले की विवेचना प्रारंभ की गई काफी समय तक बच्चे का कोई अता-पता नहीं चल सका दिनांक 9:12 2019 को एक अन्य मामले में अभियुक्ता गीता तथा मानदेई की गिरफ्तारी की पूछताछ में उक्त दोनों महिलाओं ने बताया कि उन्होंने अब से करीब ढाई वर्ष पहले भी एक बच्चे को उठाया था और उसे लावा खेड़ा बद्री प्रसाद बरेली ले गए थे जहां पर उस बच्चे को छंगे लाल को बेच दिया था दिनांक 9:12 2019 को ही थाना ट्रांजिट कैंप की पुलिस गिरफ्तार सुदा दोनों महिलाओं को लेकर ग्राम लावा खेड़ा बरेली पहुंची जहां पर दोनों महिलाओं की निशानदेही पर छंगे लाल के घर से उक्त बच्चे को बरामद किया तथा अभियुक्त छंगे लाल को गिरफ्तार किया विवेचना के उपरांत इस मामले में अभियुक्ता गीता, मानदेई तथा छंगे लाल के विरुद्ध धारा 370 स्पथित धारा 120 बी 363 आईपीसी के अंतर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया अभियोजन की ओर से इस मामले में अपने कथानक को सिद्ध करने के लिए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायन पटवा ने छह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया तथा अपने कथानक को सिद्ध किया तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी शुक्ला ने इस मामले में अभियुक्त छंगे लाल अभियुक्ता मानदेई को धारा 370 सहपाठीत् धार120 बी आइपीसी मे 3 वर्ष का कारावास तथा ₹5000 का अर्थदंड अभियुक्ता ग गीता को धारा 363 आइपीसी में 3 वर्ष का कारावास तथा ₹5000 का अर्थदंड से दंडित किया गया।