विद्यालय विलीनीकरण पर उधम सिंह नगर में कोर्ट के आदेश की अवहेलना

 रुद्रपुर। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के विलीनीकरण के आदेश पर हाईकोर्ट द्वारा लगी रोक के बावजूद जिलाधिकारी उधम सिंह नगर द्वारा जिले में विभिन्न विद्यालयों का विलीनीकरण कर दिया गया है। इसके बाद हाईकोर्ट में जनहित याचिकाकर्ता किच्छा निवासी डॉ गणेश उपाध्याय ने खटीमा ब्लॉक के चांदपुर, दियां, मझोला, बिरिया तथा गुर्जरबस्ती केे राजकीय प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान डॉ उपाध्याय ने उपस्थित ग्रामीणों और बच्चों के अभिभावकों, विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों से उनके विद्यालय के अन्यत्र विलीनीकरण पर विचार विमर्श किया।

अभिभावकों ने स्पष्ट शब्दों मे उत्तराखण्ड सरकार के विद्यालय विलीनीकरण पर कड़ी नाराजगी जताई। ग्रामीणों का कहना था कि हाईकोर्ट की विलीनीकरण पर रोक के आदेश के बावजूद राजकीय प्राथमिक विद्यालय चांदपुर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय मझोला तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय गुर्जरबस्ती का विलीनीकरण कर दिया गया। उत्तराखण्ड सरकार व जिलाधिकारी उधम सिंह नगर की हठधर्मिता के कारण विद्यालयों को बन्द कर दिया गया। इस मौके पर कई ग्रामों के जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद थे।
क्षेत्र में विलीनीकरण के विद्यालयी शिक्षा सचिव के आदेश का खुला उल्लंघन किया गया है।जल्द ही शिक्षा का अधिकार 2009 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर उत्तराखण्ड सरकार व जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की जाएगी। संविधान के अनुसार प्रत्येक बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करना मौलिक अधिकार है। —- डॉ गणेश उपाध्याय , जनहित याचिकाकर्ता 

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