दोस्त की हत्या करने वाले 3 दोस्तों आजीवन कारावास की सजा

भोंपूराम खबरी,रूद्रपुर । चार दोस्तों ने 74 हज़ार रुपये के लिए अपने दोस्त की हतया करने वाले 3 दोस्तों को मंगलवार को द्वितीय अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती शादाब बानों ने आजीवन कारावास और 15 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी चौथे अभियुक्त की केस की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी ।सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने बताया कि ग्राम मुंडेली थाना खटीमा निवासी रमेश चन्द्र ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका 18 वर्षीय पुत्र रोहित पुनेरा जो नोजगे पब्लिक स्कूल में कक्षा 12 में पढता है वह 1 नवम्बर 2012 की शाम अपनी चाची के घर गया था कि क़रीब साढ़े 7 बजे उसे किसी ने फ़ोन करके बाहर बुलाया और अपने साथ ले गया जिसके बाद वह घर वापस नहीं आया ।घर वालों और पुलिस ने बहुत तलाश किया पर नहीं मिला 14 नवम्बर को रोहित की सडी गली लाश ग्राम नौगवॉ पट्टी में एक गन्ने के खेत में पड़ी मिली उसको मफ़लर व दस्ताने से गला घोटकर मारा गया था,मृतक का एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था ।पुलिस द्वारा बताया गया कि रोहित के चाचा जी ब्याज पर रुपये बॉटते थे और वह उस दिन चाचा के घर से 74 हज़ार रुपये ले गया था इन्हीं दोनों कारणों को लेकर रोहित के चारों दोस्तों प्रवीण चन्द्र पुत्र रघुवर चन्द्र,वीरेन्द्र सिंह ठाकुर उर्फ़ बबलू पुत्र बहादुर सिंह,इन्द्रमोहन सिंह खडायत पुत्र पुष्कर सिंह खडायत निवासीगण ग्राम भुजिया नम्बर 3 थाना खटीमा तथा नरेन्द्र सिंह बिष्ट पुत्र भगवान सिंह बिष्ट निवासी ग्राम नौगंवा ठगगू थाना खटीमा ने दस्ताने पहनकर मफ़लर से गला घोटकर मार डाला,पुलिस ने प्रवीण,वीरेन्द्र व इन्द्रमोहन को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया जबकि नरेन्द्र ने कोर्ट में सरेंडर किया था ।चारों के विरूद्ध द्वितीय अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती शादाब बानो की कोर्ट् में मुक़दमा चला,मुक़दमे के दौरान नरेन्द्र सिंह बिष्ट की 9-9-2014 को मौत हो गयी थी ।इस मुक़दमे में अभियोजन की ओर से एडीजीसी अनिल कुमार सिंह द्वारा 16 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया जिसके बाद एडीजे श्रीमती शादाब बानो द्वारा मंगलवार को तीनों को धारा 302/34,201 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास और 15 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी है ।

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