पुल के पास खनन करने वालो पर होगी कार्यवाई आदेश जारी

भोंपूराम खबरी। राज्य के अंतर्गत अवस्थित सेतुओं / पुलों के नजदीक खनन की कार्यवाही पर रोक लगाए जाने के संबंध में बड़े आदेश जारी, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित खनन नीति के अंतर्गत राज्य के विभिन्न स्थलों में खनन की अनुमति प्रदान की जाती है किन्तु प्राय यह देखने में आ रहा है कि खनन हेतु निर्धारित स्थलों के अतिरिक्त राज्य के नदियों पर अवस्थित सेतुओं एवं पुलों के नजदीक भी खनन की कार्यवाही की जा रही है। विगत कुछ दिनों में भारी वर्षा एवं खनन के कारण राज्य में अवस्थित पुलों को काफी क्षति हुई है। सेतुओं के नजदीक खनन की कार्यवाही न केवल खनन नीति का उल्लघंन है बल्कि इससे नदियों पर अवस्थित सेतुओं एवं पुलों की नींव को नुकसान हो रहा है।  2 उल्लेखनीय है कि शासन के पत्र संख्या – 150/ (ऑडिट) / 2009 दिनांक 26 फरवरी, 2013 द्वारा सेतुओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सेतु स्थल से 1 किमी दोनों दिशाओं में मिट्टी, रेल, बजरी व पत्थर आदि खनन की कार्यवाही को पूर्णरूप से प्रतिबन्धित किया गया है। उक्त के दृष्टिगत सेतुओं एवं पुलों के नजदीक खनन की कार्यवाही पर तत्काल रोक लगाए जाने की आवश्यकता है।

अतः उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के अंतर्गत अवस्थित सेतुओं एवं पुलों के नजदीक खनन की कार्यवाही पर रोक लगाए जाने हेतु अपने स्तर पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही करें तथा समय-समय पर इसका अनुश्रवण भी सुनिश्चित करें।

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