श्रमिक संगठनों की महापंचायत पर रोक नहीं उच्च न्यायालय

भोंपूराम खबरी,हल्द्वानी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने ऊधमसिंह नगर के सिडकुल से सटे पारले चौक में 26 अप्रैल को होने वाली विभिन्न श्रमिक संगठनों की महापंचायत पर रोक नहीं लगाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।

इस मामले को सिडकुल वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से न्यायालय में चुनौती दी गयी थी। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ ने की। पीठ ने इस मामले में प्रदेश सरकार, इंटार्क लेबर यूनियन समेत अन्य पक्षकारों से आगामी नौ मई तक जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई नौ मई को होगी। इससे पहले एसोसिएशन की ओर से याचिका दायर कर कहा गया कि सिडकुल के विभिन्न श्रमिक संगठनों द्वारा कल 26 अप्रैल को पारले चौक में महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। महापंचायत पर रोक लगाने और गाँधी पार्क में करवाने की मांग की गयी। यह भी कहा गया कि शांति व्यवस्था बिगड़ने से फैक्ट्रियों को नुकसन हो सकता है।

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