भोंपूराम खबरी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार उर्फ ‘उमेश शर्मा’ के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से एक सप्ताह के भीतर विपक्षी के जवाब दावे पर आपत्ति देने को कहा है। मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने अगली सुनवाई 6 सितम्बर को तय की है। मामले के अनुसार, देवकी कलां लक्सर निवासी वीरेंद्र कुमार ने खानपुर के विधायक उमेश शर्मा के नामांकन में दिए गए शपथपत्र में कई तथ्य छुपाने का आरोप लगाया है । आज विपक्षी ने अपना जवाब दावा पेश किया। याचिका में उमेश शर्मा के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन 29 आपराधिक मामलों की सूची देते हुए कहा गया कि उमेश शर्मा ने केवल 16 मामलों की सूची ही शपथपत्र के साथ निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश की है, जबकि मुख्य अपराधों को छुपाया गया है । याचिका में यह भी कहा गया है कि उनके द्वारा वोटरों को प्रभावित करने के लिए पुलिस के साथ मिलकर पैंसे बाटे गए। इसलिए उनके चुनाव को निरस्त किया जाय।