भोंपूराम खबरी,उत्तराखंड। प्रमुख सचिव एल फैनई ने निदेशक समाज कल्याण को जारी निर्देश में स्पष्ट कर दिया है कि आप वृद्धावस्था पेंशन के लिए पति और पत्नी दोनों को पेंशन का लाभ दिया जाएगा। सब समाज कल्याण को लिखे गए निर्देश में कहा गया है कि 5 जनवरी 2022 को योगेश शासनादेश को लेकर वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत पति-पत्नी दोनों को पेंशन का लाभ अनुमान किए जाने को लेकर राज्यपाल द्वारा सुकृति प्रदान की जाती है।