बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

भोंपूराम खबरी,रूद्रपुर। पाॅक्सो न्यायाधीश रीना नेगी ने 8 वर्ष की अबोध बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को 7 वर्ष के कठोर कारावास एंव 60 हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनायी

है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया कि टृांिजट कैम्प,रूद्रपुर थाना क्षेत्र में 21 फरवरी 2019 की शाम 6-30 बजे ग्राम मुर्छा थाना सिंघोली जिला शाह जहांपुर यूपी हाल निवासी मछली बाजार के पास टृाजिंट कैम्प 25 वर्षीय राहुल पाण्डेय पुत्र स्व0केदार पाण्डेय एक घर में घुस गया जहां एक 8 वर्षीय अबोध बच्ची अकेली बैठी थी,राहुल ने अन्दर धुसते ही घर का कुण्डा अन्दर से बन्द कर दिया और बच्ची के साथ दुष्कर्म करने लगा,दर्द के मारे बच्ची चिल्लाने लगी,उसकी चीखें सुनकर लोग आ गये तो युवक भाग गया।बच्ची की माता जब घर पहुंची तो उसे पता चला तो वह बच्ची को लेकर तुरन्त थाने पहुची और रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस अधिकारी ने अगले ही दिन आरोपी को गिरफतार कर जेल भेज दिया। आरोपी के विरूद्व धारा 452,376(2) आईपीसी एंव 5/6 पाॅक्सो एक्ट के तहत पाॅक्सो कोर्ट में मुकदमा चला जिसमें एडीजीसी विकास गुप्ता ने 5 गवाह पेशकर आरोप को सिद्व कर दिया जिसके बाद पाॅक्सो न्यायाधीश रीना नेगी ने आरोपी राहुल पाण्डेय को धारा 376(2) आईपीसी व 5/6 पाॅक्सो एक्ट के तहत 7 वर्ष के कठोर कारावास एंव 50 हजार रूपये का जुर्माना तथा धारा 452 आईपीसी के तहत 4 वर्ष के कठोर कारावास एंव 10 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुना दी,जुर्माने की धनराशि में से 90 प्रतिशत पीडिता बच्ची को मिलेगा इसके अलावा पाॅक्सो न्यायाधीश रीना नेगी ने अपने आदेश में लिखा है कि पीडिता को 1 लाख रूपये प्रतिकर दिलाये जाने हेतु डीएलएसए उधमसिंहनगर को प्रेषित किया जाये।

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